बीस साल पुराना है यह मामला
बता दें कि सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था. यह वाकया 1998 का है जब ये सभी सितारे राजस्थान में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. हालांकि दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान खान को कम सज़ा मिले, इसके लिए उनके वकील ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके. हालांकि उनके वकील ने कहा था कि अगर सलमान को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो ज़मानत के लिए वो ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे.केस के बाकी आरोपी हुए बरी
सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है,लेकिन सलमान के अलावा सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू इस मामले में सह-आरोपी करार दिए गए थे. इन सभी पर सलमान को उकसाने का आरोप था. बता दें कि सुनवाई के दौरान ये सभी सह-आरोपी भी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया.सलमान पर दर्ज थे 4 केस
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान पर कुल 4 केस दर्ज किए गए थे. जिनमें से तीन मामले हिरणों के शिकार के थे और चौथा आर्म्स एक्ट का था. बताया जाता है कि उस दौरान सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थी, जिनके लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी थी.कितने साल की सज़ा का है प्रावधान
वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काले हिरण का शिकार करने के मामले में दोषी पाए जानेवाले आरोपी को अधिकतम 7 साल की सज़ा देने का प्रावधान है, जो पहले 6 साल हुआ करती थी. हालांकि सलमान का केस 20 साल पुराना है, इसलिए उन्हें कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है.3 साल से ज़्यादा की सज़ा पर जेल
बता दें कि सलमान को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा. हालांकि इस सज़ा को सस्पेंड कराने के लिए उन्हें सेशन कोर्ट में याचिका दायर करानी पड़ेगी और जब तक सेशन कोर्ट से सज़ा सस्पेंड नहीं होती, तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. अगर सलमान को 3 साल से कम की सज़ा होती तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता. यह भी पढ़ें: कमाल ख़ान को है पेट का कैंसर, ख़ुद किया खुलासा
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