कन्या विवाह के लिए ये हैं सरकारी तोह़फे (Government Schemes For Girl Marriage)
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आज भी हमारे समाज में बेटी की शादी को हौवा बनाकर रखा गया है. कुछ लोग तो बेटी के जन्म से ही उसकी पढ़ाई की बजाय ब्याह के लिए जोड़ना शुरू कर देतेे हैं, पर ग़रीब तबके के लिए बेटी को ब्याहना आज भी यह एक बड़ी चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें कई विवाह योजनाएं लेकर आई हैं. आइए जानें, ऐसी ही कन्या विवाह योजनाओं के बारे में.प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना
अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इसके तहत शादी के पहले ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करनेवाली लड़कियों को शादी के समय सरकार द्वारा 51 हज़ार रुपए दिए जाते हैं.
- ख़ासतौर से मुस्लिम लड़कियों को यूनीवर्सिटी या कॉलेज के स्तर की उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है.
- मुस्लिम लड़कियों के अलावा सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलता है.
- शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर कन्या की शादी में सरकार की तरफ़ से शगुन के रूप में 51 हज़ार की सहायता राशि दी जाती है.
- इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा, जिन्होंने स्कूली स्तर पर ङ्गबेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हासिल की होगी.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए स्नातक की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से पूरी करना अनिवार्य है.
- मुस्लिम लड़की का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- लड़की के माता-पिता कीसालाना इन्कम दो लाख से कम होनी चाहिए.
- प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.india.gov.in/schemes-maulana-azad-education-foundation पर लॉग इन करें.
- इसके साथ ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पूरी करने पर 10 हज़ार की सहायता राशि और 11वीं व 12वीं की पढ़ाई पूरी करनेवाली लड़कियों को 12 हज़ार की छात्रवृत्ति मिलती है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
- मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना ग़रीब परिवार की कन्याओं के लिए है. इसमें कन्या विवाह के लिए परिवार को सरकार की तरफ़ से 51 हज़ार की राशि दी जाती है. इसके लिए कुछ नियम व शर्तें जान लेते हैं
- इस योजना का लाभ लेने की सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है. अन्य राज्यों से आकर मध्य प्रदेश में बसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोग, जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है, वही इसका लाभ ले सकते हैं.
- लड़की की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी अनिवार्य है.
- इसमें धर्म की कोई सीमा नहीं है यानी चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- किसी भी परिवार की दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
- इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र (रेसिडेंट प्रूफ), लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ, बीपीएल सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी पड़ती है.
- सहायता राशि एक साथ न देकर तीन चरणों में दी जाती है-
1. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर 43 हज़ार रुपए सीधे आवेदनकर्ता के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, ताकि वो शादी की तैयारियां कर सके.
2. बाकी के पांच हज़ार रुपयों से गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए कपड़े, बर्तन व अन्य घरेलू सामान उपहार स्वरूप कन्या को दिए जाते हैं.
3. बची हुई तीन हज़ार की रक़म शादी के आयोजन के लिए दी जाएगी.
क्या करें?
- इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in पर जाएं. यहां से ङ्मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट ले लें. संपूर्ण जानकारी भरकर ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जमा कर दें. अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क करें-आयुक्त, सामाजिक न्याय व नि:शक्तजन कल्याण1250, तुलसी नगर, भोपाल- 462003 फोन: 0755-2556916 फैक्स: 0755-2552665 ईमेल: [email protected].
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
- छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना ख़ासतौर से दिव्यांगों के लिए बनाई गई है.
- आवेदनकर्ता का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- कन्या की उम्र 18 या उससे ऊपर और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
- वर की आयु 21 या उससे ऊपर व 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
-नि:शक्त दंपत्ति में से एक के दिव्यांग होने पर उसे 50 हज़ार और दोनों के नि:शक्त होने पर एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.
- एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़िले के संयुक्त संचालक या फिर उपसंचालक, ग्राम पंचायत व समाज कल्याण में जमा करना होगा.
- अधिक जानकारी के लिए https://sw.cg.gov.in/ वेबसाइट पर लॉग इन करें.
और भी पढ़ें:जानें पोस्ट ऑफिस की 9 स्कीमों के बारे में (9 Post Office Schemes You Must Be Aware Of)मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
विधवा विवाह को प्रोत्साहन व सहायता देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की शुरू की हुई यह एक और विवाह योजना है. इस योजना के तहत महिला को दो लाख की सहायता राशि दी जाती है, ताकि वो अपना गृहस्थ जीवन आसानी से व्यतीत कर सके. इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या हैं नियम व शर्तें आइए जानते हैं.
- कल्याणी (विधवा स्त्री) व उसके होनेवाले पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- कल्याणी की आयु 18 या उससे अधिक और पति की उम्र 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए.
- कल्याणी के परिवार को पेंशन न मिलती हो और न ही वो ख़ुद इन्कम टैक्स का भुगतान करती हो.
- कल्याणी का जिस पुरुष से विवाह होनेवाला है, उसकी पहले से कोई जीवित पत्नी न हो.
- कल्याणी चाहे, तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागी हो सकती है या फिर व्यक्तिगत विवाह करके भी योजना का लाभ ले सकती है.-
- विवाह की तिथि से एक साल के भीतर आवेदन करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. एक साल बाद किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे.
- ध्यान दें कि अगर शादी के सात साल के भीतर कल्याणी का तलाक़ हो जाता है, तो उससे यह सहायता राशि वापस ले ली जाएगी.
नोट: अधिक जानकारी के लिए socialjustice.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
कन्यादान योजना
- हरियाणा सरकार की श्रमिक वर्ग के लोगों की बेटी की शादी के लिए 51 हज़ार की सहायता राशि दी जाती है.
- इसके लिए कामगार का एक साल से पंजीकृत होना अनिवार्य है. -
- शादी के एक साल के भीतर सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके यह सहायता राशि प्राप्त की जा सकती है.
- इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है.-
- यह सहायता राशि केवल तीन बेटियों की शादी के लिए मिलेगी.
- शादी से तीन दिन पहले यह सहायता राशि श्रमिक को दी जाएगी.
- शादी के लिए कन्या का 18 साल या उससे अधिक और वर का 21 साल या उससे अधिक होना ज़रूरी है.
- अधिक जानकारी के लिए https://hrylabour.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं.
मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की कन्या, विधवा अथवा परित्यक्ता की शादी कराने में मदद की जाती है. कन्या को गृहस्थी बसाने के लिए 16,000 की सामग्री और पांच साल के लिए कन्या के नाम से छह हज़ार रुपए जमा किए जाएंगे.
- कन्या का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.-
- कन्या के अभिभावक मुस्लिम समुदाय के हों. प कन्या का बीपीएल कार्डधारक होना आवश्यक है.
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो और वर की 21 वर्ष या उससे ऊपर हो.
- कन्या के पास बचत खाता हो, ताकि पैसे सीधे उसके अकाउंट में जमा किए जा सके.
- कन्या को दी जानेवाली सामग्री की सूची: एलपीजी गैस कनेक्शन/कलर टीवी, सोफा सेट या फिर स्टील की आलमारी.
- लोहे या लकड़ी का पलंग, गद्दा, रजाई, तकिया और दो चादर.प कन्या के लिए पायल, बिछिया व मंगलसूत्र.
- सिलाई मशीन या साइकिल और पंखा.प स्टील के 11 बर्तन और प्रेशर कुकर.प कन्या के लिए दो साड़ी का सेट और शृंगार की सामग्री.
नोट: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री नि:शक्तजन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक संवर्ग विवाह योजना के लिए भी यही नियम व शर्तें हैं, स़िर्फ मुस्लिम समुदाय वाली अनिवार्यता नहीं होगी. ये योजनाएं सभी समुदाय के ग़रीबी रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों के लिए हैं.
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