एजुकेशन लोन: इन 9 तरीक़ों से ले सकते हैं टैक्स में छूट (9 Things To Know About Tax Benefit On Education Loan)
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अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसका लाभ आपको टैक्स में भी मिलता है. अत: इंकम टैक्स फाइल करते समय 9 बातों का ध्यान रखें.हाल ही स्कूलों-कॉलेज के परिणाम निकल चुके हैं, सभी विद्यार्थी एडमिशन लेने की दौड़-भाग में दिन-रात जुटे हुए हैं. एक तरफ हाई कट ऑफ होने के कारण एडमिशन नहीं मिल रहा हैं, तो दूसरी तरफ़ निजी संस्थानों की महंगी फीस के कारण दाखिला लेना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में दोहरी मार झेल रहे विद्याथियों और अभिभावकों के सामने एक अच्छा विकल्प एजुकेशन लोन. अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसका लाभ आपको टैक्स में भी मिलता है. अत: इंकम टैक्स फाइल करते समय 5 बातों का ध्यान रखें.
1. अगर आप इंकम टैक्स से मिलनेवाले छूट फायदा लेना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि एजुकेशन लोन किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिया गया हो.
2. अगर आपने एजुकेशन लोन अपने पति/पत्नी या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए लिया है, तो इंकम टैक्स भरने में छूट मिलती है.
3. अगर आप बच्चा गोद लिया है और आप उसके कानूनी अभिभावक है. उसकी उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो उस लोन पर भी आपको छूट मिलती है.
4. बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद किसी कोर्स के लिए एजुकेशन लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है.
5. अगर आपने किसी रेग्युलर या वैकेशनल कोर्स करने के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
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6. किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एजुकेशन लोन की मासिक किश्त में शामिल सिर्फ ब्याज की राशि पर आपको इंकम टैक्स में छूट मिलेगी. एजुकेशन लोन के मूलधन को चुकाने पर कोई छूट नहीं मिलती.
7. एजुकेशन लोन पर ब्याज की रकम पर इंकम टैक्स पर छूट की कोई सीमा नहीं है. उदाहरण के लिए अगर आपने 15 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया है और 2 लाख रुपए ब्याज चुका रहे हैं, तो इस 2 लाख रुपए पर आप इंकम टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं.
8. जिस साल से आप एजुकेशन लोन बैंक या वित्तीय संस्था को चुकाना शुरू करते हैं, उसी साल से इंकम टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं.
9. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकेशल लोन का भुगतान आठ साल के भीतर हो जाना चाहिए. अगर आपने लोन का पूरा ब्याज़ पहले चुका दिया है, तो इंकम टैक्स में मिलनेवाली छूट ब्याज़ देते ही खत्म हो जाएगी.
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