लॉकर रेंट पर लेने से पहले जानें ये 10 ज़रूरी बातें (10 Things To Keep In Mind While Renting A Locker)
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बैंक (Bank) द्वारा लोगों को प्रदान की जानेवाली महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक सेफ व सुरक्षित लॉकर की सुविधा देना. लॉकर (Locker) अलग-अलग साइज़ में मिलते हैं, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने कीमती सामान को रखकर उसे संचालित (ऑपरेट) कर सकते हैं. बैंक में लॉकर किराए पर लेने की प्रक्रिया वैसे तो बहुत आसान है, पर अधिकतर लोगों को इसकी पूरी व सही जानकारी नहीं होती है. आइए हम आपको बताते है क्या है कि लॉकर किराए पर लेने के लिए किन-किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है.
1. कोई भी व्यक्ति बैंक में लॉकर खोल सकता है. वह अकेला, ज्वाइंट, कंपनी या ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉकर रेंट पर ले सकता है.
2. लॉकर रेंट पर लेने के लिए व्यक्ति को बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी है.
3. लॉकर रेंट पर लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि नाबालिग के लिए लॉकर रेंट पर नहीं लिया जा सकता है.
4. लॉकर रेंट पर लेने से पहले आवेदक को आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है.
5. अगर लॉकर ज्वाइंट नाम पर ले रहे हैं, तो आवेदन फॉर्म में दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है.
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6. फॉर्म के साथ-साथ आवेदक का फोटो और उसका केवाईसी दस्तावेज बैंक भी समिट करना अनिवार्य है.
7. सिक्योरिटी के तौर पर बैंक आवेदक को फिक्स्ड डिपोज़िट खुलवाने के लिए भी बोल सकत है, ताकि इस पर एफडी पर मिलनेवाले ब्याज़ को लॉकर रेंट के तौर पर वसूल किया जा सके.
8. किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर बैंक लॉकर को तोड़ने का चार्ज़ भी वसूल कर सकता है.
9. लॉकर रेंट पर लेने के बाद यदि कोई आवेदक उसे एक साल तक उसे ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन समय पर उसका पेमेंट करता है या तीन साल तक उसे नहीं खोलता है, तो बैंक आवेदक को लॉकर सरेंडर करने को कह सकता है.
10. बैंक के लॉकर की चाबी संभालकर रखें. भूल से यह चाबी खो जाती है, तो दोबारा बनवाने के लिए फिर से कागज़ी कारर्वाही करनी पड़ती है.
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